रतलाम, भास्कर लाक्षाकार द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न कर तेज आवाज डीजे बजाने वालों पर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए है। इसी तारतम्य में स्टेशन रोड पुलिस के द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 2 आपराधिक प्रकरण धारा 188 मादवी एवं 15 मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम का पंजीकृत किए गए।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार रात्रि में 11:00 बजे आनंद पैलेस मैरिज गार्डन में तेज आवाज में डीजे साउंड बजाने के कारण शिकायत प्राप्त होने पर थाना स्टेशन रोड रतलाम के सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह दायमा ने मय फोर्स चिता आरक्षक अभिषेक पाठक आरक्षक राहुल मारू आरक्षक हर्षल शर्मा आरक्षक विशाल सेन के द्वारा डीजे साउंड संचालक को समझाने पर भी साउंड की आवाज कम नहीं करने पर अपराध क्रमांक 268/24 धारा 188 भादवी एवं 15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार खातीपुरा रतलाम में शादी समारोह में राजेश कुमार पिता हरि सिंह कुशवाह के घर पर तेज आवाज में डीजे बज रहा था। जिस पर शादी समारोह के संचालक राजेश कुशवाहा पिता हरि सिंह कुशवाहा पर अपराध क्रमांक 266/24 धारा188 भादवी एवं 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मुख्य भूमिका सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण की दायमा चीता आरक्षक राहुल मारू एवं अभिषेक पाठक की रही।
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