मकान के पट्टे के नामातंरण के लिए रिश्वत लेने वाली तत्कालीन सचिव शानू पुरोहित को विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत ने 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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रतलाम, 30 दिसंबर। मकान के पट्टे के नामातंरण के लिए रिश्वत लेने वाली तत्कालीन सचिव शानू पुरोहित को विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत ने 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायाधीश ने प्रकरण में 18 माह में फैसला सुनाया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान द्वारा की गई।

08 फरवरी 2019 को गोपाल पिता नंदराम पाटीदार निवासी ग्राम मचुन ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थिति होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैंने मांगीलाल पाटीदार से दो लाख पचास हजार रुपए में मकान खरीदा था, उक्त मकान के पट्टे का नामातंरण करने के लिए मैंने ग्राम पंचायत मचुन में आवेदन दिया था, किन्तु ग्राम पंचायत मचुन की सचिव शानू पुरोहित मुझसे उक्त जमीन के पट्टे का नामातंरण करने के ऐवज में 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी, तो मैनें 9,000/- रुपए सचिव पुरोहित को दिए। एक हजार रुपए बाकी थे।

रिश्वत संबंधी बातचीत कार्रवाई रिकॉर्ड

आवेदक गोपाल पाटीदार द्वारा दिए गए आवेदन पर उप पुलिस अधीक्षक अंतिम पंवार, विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन ने रिश्वत की मांगने की जाने की पुष्टि के लिए आवेदक को रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया तथा आरोपिया पुरोहित और आवेदक गोपाल पाटीदार के मध्य हुई रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई। रिश्वत संबंधी बातचीत के दौरान आरोपिया पुरोहित ने कहा कि मकान के पट्टे के नामातंरण के कागजात तैयार कर दिए है, तुम एक हजार रुपए लेकर 2-3 दिन में आ जाना और मकान के पट्टे का नामातंरण ले जाना।

किया रिश्वत लेते हुए ट्रेप

तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर, विधिवत ट्रैप कार्रवाई दिनांक 14.02.2019 को ग्राम पंचायत मचुन जिला रतलाम से आरोपिया शानु पुरोहित को आवेदक गोपाल पाटीदार से 1000/- रुपए रिश्वत लेते हु लोकायुक्त के निरीक्षक अंतिम पंवार के द्वारा ट्रेप किया गया।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा आरोपिया के विरुद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय रतलाम में दिनांक 28 जून 2023 को प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपिया शानु पुरोहित, उम्र 25 वर्ष, ग्राम पंचायत मचुन, तहसील पिपलौदा जिला रतलाम को दोषसिद्ध किया गया।

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