RBI का सख्त नियम : ट्रांजेक्शन फेल होने पर हर दिन लगेगा 100 रुपये फाइन

admin Avatar
Spread the love

दिल्ली. आप एटीएम गए, पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया. खाते से पैसे कट गए. आप किसी को पैसे भेज रहे थे, ट्रांजेक्शन फिर फेल हो गया और पैसे कट गए. ऐसा अक्सर होता है. यही वजह है कि RBI ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं.

अगर किसी का कोई मनी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो बैंक एक सीमित समय अवधि के भीतर रिफंड कर देता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को पेनाल्टी देनी होगी. बैंक को फेल ट्रांजेक्शन पर खाते से कटे पैसे को वापस करना होगा. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो रोजाना 100 रुपये पेनाल्टी देनी होगी. इसको लेकर बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का इस पर क्या सख्त नियम है.

RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम
RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे. RBI के अनुसार, अगर बैंक किसी ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में डेबिट किए गए पैसे को समय सीमा के भीतर रिवर्स नहीं करता है, तो बैंक को इस पर जुर्माना देना होगा. बैंक जितने दिनों की देरी करेगा, जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा.

जुर्माना राशि कब मिलती है?
बैंक ट्रांजेक्शन की प्रकृति यानी फेल हुए ट्रांजेक्शन के प्रकार के आधार पर जुर्माना देता है. बैंक जुर्माना तभी देगा, जब ट्रांजेक्शन फेल होने के पीछे कोई ऐसा कारण हो, जिस पर आपका कोई कंट्रोल न हो. अगर आपको अपने ट्रांजेक्शन के रिवर्स होने का समय पता है, तो आप बैंक से संपर्क कर जुर्माना मांग सकते हैं.

किन स्थितियों में जुर्माना लगाया जाता है?
अगर आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो बैंक को ट्रांजेक्शन के दिन से 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा न करने पर आपसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा.

अगर कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल हो जाए
अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को दो दिन (T+1) यानी ट्रांजेक्शन के दिन और अगले दिन के भीतर डेबिट को रिवर्स करना होगा, नहीं तो आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा.

अगर PoS, IMPS ट्रांजेक्शन फेल हो जाए
अगर PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन, IMPS, UPI में आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं हुए हैं, तो RBI ने इसके लिए बैंक को T+1 दिन का समय दिया है. अगर इस अवधि में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

 Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Author Profile
Latest posts
Search