ग्वालियर. केन्द्रीय विद्यालय के 9वीं के एक छात्र ने स्कूल से घर लौटते ही फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। नाजुक हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल में उपचार को लेकर पहुंचे थे। छात्र की जान बच गयी थी घटना 8 नवम्बर 2024 की है।
अब इस प्रकरण में पुलिस ने केन्द्रीय विद्यालय नम्बरन 2 के 2 शिक्षक रश्मि गुप्ता और दिवाकर शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों शिक्षक छात्र को प्रताडि़त करते थे। उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे। जिससे आहत छात्र ने परेशान हो कर यह कदम उठाया था। अब पुलिस दोनों शिक्षकों को इस मामले में गिरफ्तार करे।
ग्वालियर. केन्द्रीय विद्यालय के 9वीं के एक छात्र ने स्कूल से घर लौटते ही फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। नाजुक हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल में उपचार को लेकर पहुंचे थे। छात्र की जान बच गयी थी घटना 8 नवम्बर 2024 की है।
अब इस प्रकरण में पुलिस ने केन्द्रीय विद्यालय नम्बरन 2 के 2 शिक्षक रश्मि गुप्ता और दिवाकर शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों शिक्षक छात्र को प्रताडि़त करते थे। उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे। जिससे आहत छात्र ने परेशान हो कर यह कदम उठाया था। अब पुलिस दोनों शिक्षकों को इस मामले में गिरफ्तार करेगी।
बेटे को पिता उल्टियां करते देखा तो लेकर भागे
14 वर्षीय पीडि़त छात्र ग्वालियर के दीनदयाल नगर का निवासी है। वह भिण्ड रोड स्थित केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 2 में पढ़ता है। 8 नवम्बर की सुबह वह स्कूल गया था। वहां से घर लौटा तो टॉयलेट में रखी फिनाइल पी ली। इसके बाद उसकी तबियत बिगड़ने लगी। दोपहर मेंपिता घर पहुंचे तो बेटे को उल्टियां करते हुए देखा तो बेटे की हालत बिगड़ती देख उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। वहां उसके फिनाइल पीने का पता लगा था। समय पर अस्पताल पहुंचाने के चलते छात्र की जान बच गयी थी।
छात्र की कॉपी से परिजन को एक सुसाइड नोट भी मिला । जिसने सभी को चौंका दिया था।
फिनाइल पीने से पहले लिखा था सुसाइड नोट
छात्र ने स्कूल की कॉपी में लिखा था कि मैं 9वी कक्षा का छात्र हूं। मुझे मेरी मैम रश्मि गुप्ता और दिवाकर शर्मा सर परेशान और टॉर्चर करते हैं। रश्मि गुप्ता मुझे परीक्षा में फेल करने की धमकी देती है। मैं इनसे परेशान होकर यह कदम उठा रहा हूं। मेरे इस कदम से के जिम्मेदार रश्मि मैम और दिवाकर शर्मा सर रहेंगे।
क्या है जेजे एक्ट
ज्ेजे (जूवेनाइल जस्टिस) एक्ट है। यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले अपराध से संबधित हे। इसमें बच्चों से मारपीट करना, प्रताडि़त करना या किसी भी तरह की क्रूरता करना अपराध की श्रेणी में आता है। जिस पर इसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाता है।
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