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कलेक्टर और एसपी कार्यालय में कोई भी नहीं कर सकेंगे एक सौ मीटर तक धरना, आंदोलन तथा प्रदर्शन!

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रतलाम : कलेक्टर, एसपी कार्यालय परिसर तथा उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस आदि नहीं कर सकेगा ऐसा करने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम ने एक आदेश जारी कर कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय परिसर में किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस आंदोलन आदि करने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। यह प्रतिबंध दोनों ही कार्यालय के बाहर 100 मीटर के दायरे तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत या प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बताया गया कि एसपी रतलाम द्वारा 6 दिसंबर 2024 को एक प्रतिवेदन दिया गया हैं। इसमें बताया गया हैं कि अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न दलों, संघों एवं समूहों द्वारा अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर आए दिन कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम परिक्षेत्र में जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से नारेबाजी की जाती हैं। इससे परिक्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों/न्यायालयों के दैनिक एवं सार्वजनिक काम-काज प्रभावित होते हैं।

 

*प्रतिबंध लगाना जरूरी है!*

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में बताया गया कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया हैं कि कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाया जाए जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो इस संबंध में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने, जन-धन की हानि पर अंकुश लगाने तथा जन समुदाय पर नियंत्रण किए जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध की घोषणा करना आवश्यक हैं।

 

*आगामी 2 माह तक प्रभावशाली रहेगा आदेश!*

इसके चलते ही जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय परिक्षेत्र में लोक शांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानी की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 2 माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

 

*क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित!*

आदेश के अनुसार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिला कार्यालय परिसर और उसके बाहर 100 मीटर की परिधि में उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। इसके चलते इस क्षेत्र में कोई भी दल, संघ, संगठन अथवा समूह अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर सभा, धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा।

*होगी दंडनीय कार्रवाई!*

आदेश में स्पष्ट किया गया हैं कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी मानकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

 

*क्या कहते हैं कलेक्टर!*

यह आदेश सर्वसाधारण के लिए है। इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूप से करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सहित सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत दिया आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। आदेश से व्यथित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

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