रतलाम,, जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में संपन्न हुई । इस दौरान कलेक्टर राजेश बाथम ने आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के लिए निर्देशित किया । संयुक्त कलेक्टर संजीव पांडे, एसडीएम अनिल भाना, विवेक सोनकर, डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा, सुश्री राधा महंत ने भी जनसुनवाई की।
जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिले की तहसील बाजना के ग्राम गड़ीकटाराकला निवासी अर्जुन निनामा की परेशानी को फौरन हल करते हुए कलेक्टर श्री बाथम ने तत्काल अर्जुन के पुत्र का नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज करवा दिया। अर्जुन ने आवेदन में बताया था कि उसके पुत्र का नाम काट करके मृतक घोषित कर दिया गया है, उसका पुत्र जीवित है परंतु समग्र पोर्टल पर त्रुटिवश उसके पुत्र की मृत्यु दर्ज हो गई है। इस कारण कक्षा नवी में प्रवेश भी नहीं हो पा रहा है। आवेदन पर कलेक्टर श्री बाथम ने तत्काल जिला ई-गवर्नेंस अधिकारी नरेंद्र सोलंकी को बुलाकर त्रुटि सुधारने के निर्देश दिए। अधिकारी द्वारा तत्काल कार्य किया जाकर पोर्टल पर सुनील निनामा को जीवित घोषित एवं उसको समग्र आईडी प्रदान करते हुए नवीन दस्तावेज कलेक्टर के हाथों अर्जुन निनामा को उपलब्ध करवाया गया। कलेक्टर ने सुनील निनामा को कक्षा नवी में प्रवेश दिलाने के लिए भी विभाग को निर्देशित किया।
जनसुनवाई में रावटी क्षेत्र के ग्राम हरथलखेड़ा निवासी शंभू पिता बागजी तथा वाली पिता धूलिया ने आवेदन दिया कि स्वयं सहायता समूह का अनुबंध जनपद पंचायत बाजना से आदेश कराने के नाम पर उनसे 40 हजार रुपए लेकर आदेश नहीं कराया गया है उनसे धोखाधड़ी की गई है। उक्त आवेदन पर सीईओ जिला पंचायत को जांच एवं कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तहसील रतलाम के ग्राम बोदीना निवासी लीलाबाई पति स्वर्गीय श्री अंबाराम ने आवेदन दिया कि उसके देवर द्वारा उसके पति की भूमि को येन-केन तरीके से पटवारी से मिलकर अपने स्वयं के नाम पर अपने नाम करवा लिया गया है। आवेदन पर एसडीएम जावरा को अपील दर्ज करके निराकरण के लिए निर्देश जारी किए गए।
इसी प्रकार ग्राम दौलतपुरा मुनिया तहसील रावटी निवासी तोलाराम मांगीलाल तथा नागजी आदि ग्रामीण द्वारा अपने आवेदन में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गुणवत्ताहीन मध्यान्ह भोजन देने वाले समूह को वापस मध्यान्ह भोजन का कार्य देने एवं आपत्ति होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की गई। आवेदन पर कलेक्टर श्री बाथम ने जिला पंचायत में संबंधित शाखा के अधिकारी को जांच एवं निराकरण के लिए निर्देश जारी किए गए है। ग्राम बंजली निवासी अशोक प्रजापत ने अपने आवेदन में बंजली तालाब के पास शासकीय भूमि पर ईट भट्टा बनाने के जानकारी के साथ निवेदन किया कि प्रार्थी ने कच्चा माल अत्यधिक डाल रखा है।इस कारण प्रार्थी चाहता है कि उसे तीन माह की मोहलत प्रदान की जाए ताकि ईट बनाने का कच्चा माल उपयोग कर सके। अगर अभी शासकीय जमीन से ईंट का भट्टा हटाएगा तो बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आवेदन पर तहसीलदार रतलाम शहर को निराकरण के लिए निर्देश जारी किए गए।
जनसुनवाई में अशोक पिता अंबाराम निवासी भुतेडा तहसील जावरा ने आवेदन दिया कि उसका नाम आवास योजना की सूची में से निरस्त कर अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, सहायक सचिव द्वारा मनमाने तरीके से अपात्र लोगों को उक्त योजना की राशि दिलवाई जा रही है। जनसुनवाई में शंभू पिता कोदर निवासी ग्राम मोलावा ने आवेदन दिया कि वह दिव्यांग है, उसे पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में आवास आने के बाद भी आवास नहीं दिया गया है। आवेदन पर जिला पंचायत की शिकायत शाखा को प्रकरण दर्ज करने और सात दिवस में विधिवत जांच कर रिपोर्ट जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में रतलाम कृषि आदान विक्रेता संघ द्वारा जिला कृषि विभाग के अधिकारी के आचरण की शिकायत करते हुए कार्रवाई के लिए निवेदन किया गया। आवेदन पर उपसंचालक कृषि को निराकरण के लिए निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार रतलाम के ईश्वर नगर निवासी खाजन बी ने आवेदन में बताया कि वह वृद्ध और विधवा महिला है, उसके साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उसके हिस्से की कृषि भूमि, तीन दुकानों तथा एक मकान पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया गया है। आवेदन पर तहसीलदार जावरा को कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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