यह रिश्वत शोरूम निर्माण मै MOS का उल्लंघन मै कार्यवाही नहीं करने के एवज मैं मांगी थी।यह राशि साबिर मसूदी ने अपनी पार्षद पत्नी रानी बी मसूदी के नाम पर मांगी गई थीं । पार्षद की सहमति भी इसमें थी। आज जैसे ही साबिर मसूदी ने रिश्वत की राशि ली लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। Ujjain Lokayukta
अधिनियम के द्वारा प्रकरण दर्ज
साबिर मसूदी एवं पार्षद रानी बी मसूदी के विरुद्ध धारा 7, भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संसोधन 2018 )के अधीन प्रकरण दर्ज क़र विवेचना मै लिया गया। कार्यवाही जारी है। प्रधान आरक्षक हितेश लालावत, आरक्षक इसरार, श्याम शर्मा, उमेश जाटव, संदीप कदम सहित 10 सदस्यों की टीम ने भाग लिया। Ujjain Lokayukta
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