POCSO Act : 5 साल की नन्ही बच्ची का अस्सी फीट रोड स्थित स्कूल में यौन शोषण, इसी स्कुल का छात्र है आरोपी बाल अपचारी,आरोपी को बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा

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रतलाम,29 सितम्बर ,, शहर के अस्सी फीट रोड स्थित एक निजी स्कूल में पांच वर्षीय नन्ही बच्ची का यौन शोषण किए जाने की दर्दनाक घटना सामने आई है। यूकेजी में पढने वाली नन्ही बच्ची का यौन शौषण करने वाल आरोपी पन्द्रह वर्षीय बाल अपचारी निकला,जिसे पकडकर पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार,अस्सी फीट रोड स्थित साई श्री स्कूल में यूकेजी में पढने वाली एक पांच वर्षीय बालिका को पिछले तीन दिनों से लगातार बुखार आ रहा था। विगत 27 सितम्बर की मध्यरात्रि में बालिका यूरिन करने के लिए उठी तो उसने अपने गुप्तांग में जलन होने की शिकायत अपनी मां से की। इस पर उसकी मां ने जब बच्ची के गुप्तांग देखा तो पता चला कि वह सामान्य अवस्था में नहीं है। मां ने जब बालिका से पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में एक
बड़ा लडका उसके साथ गन्दी हरकतें कर रहा था।

मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि स्कूल के एक बडे लडके ने एक क्लास रुम में ले जाकर पहले टीशर्ट में हाथ डाल कर ब्रेस्ट के स्थान पर जोर से रगडा और बाद में स्कर्ट उतार कर भी गन्दी हरकत की थी। बच्ची को स्कूल से लाने ले जाने का काम उसकी मौसी करती है। बच्ची के यह बताने पर मौसी को ध्यान में आया कि वह जब 24 सितम्बर को बच्ची को लेने के लिए स्कूल गई थी,उस समय बच्ची के टीशर्ट के बटन खुले हुए थे और शरीर लाल हो रहा था। उसे बुखार भी आ रहा था।

बाद में बच्ची को साथ लेकर उसके परिजनों ने पहले स्कूल प्रबन्धन और बाद में पुलिस को घटना की शिकायत दर्ज कराई। बालिका के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बालिका को जब उसके परिजन पुलिस के साथ स्कूल लेकर गए,तो बालिका ने वह कक्षा दिखाई जहां उसके साथ बडे लडके ने यौन शौषण किया था। इसके बाद बालिका जब चौकीदार के कमरे के पास पंहुची तो वहां खडे एक लडके को देखते ही उसने बताया कि इसी लडके ने मेरे साथ गन्दा काम किया है,इसे मारो।

बालिका द्वारा आरोपी की पहचान किए जाने पर लडका वहां से जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे पकड लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उक्त आरोपी की आयु 15 वर्ष होकर वह बाल अपचारी है। बाल अपचारी भी साई श्री स्कूल का ही विद्यार्थी है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पर बाल अपचारी के विरुद्ध लैैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बाल अपचारी को बाल संप्रेक्षण गृह में भेज दिया गया है।

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