Ratlam: न्यायालय श्रीमान दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा, जिला रतलाम पैरवीकर्ता: श्री भुपेन्द्र कुमार सांगते, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जावरा,जिला रतलाम म.प्र.।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भूपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि फरियादी सुरेश ने थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर आकर रिपोर्ट की, दिनाक 23.06.2019 को रात्री 09.45 बजे मेरे घर पर ही था कि मुझे पता चला कि बद्रीलाल पिता सुखाजी मेरे भाई समरथ व उसकी पत्नि ललिता बाई को गाली गलोच कर रहा था, तो मैं मौके पर गया तो देखा कि बद्रीलाल तथा उसकी लड़की सुधा, बाबुबाई, पत्नि गीताबाई मिलकर मेरे भाई समरथ को मा बहन की गंदी-गंदी गालीया दे रहे थे जो मुझे व आस-पास वालो को सुनने में बुरी लग रही थी। चारों ने मिलकर मेरे को मारने के लिये मेरे तथा समरथ के उपर पत्थर फैककर मारा जो मेरे सिर में लगी मेरे भाई समरथ की पत्नि ललिता बाई बीच बचाव करने आई तो सुधा ने पत्थर फेंककर मारा जिससे ललिता बाई को चोट लगी, मौके पर मोबाईल से विडियों बना रहे मनिराम को बाबु बाई ने ईंट से मारा, जिससे उसका मोबाईल टुट गया जिससे मनीराम के दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई सभी आरोपीगण ने मिलकर फरियादी व उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी दे रहे थे फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाई गई। साक्षी मनीराम के मोबाईल को टुटने पर धारा 427 भादंवि का ईजाफा किया गया। घायल मनीराम की एक्स रे रिपोर्ट में दाहिने हाथ की कलाई में फ्रेक्चर आने से धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया। जिसके पश्चात् फरियादी ने उक्त घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना औ.क्षै.जावरा पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपीगण बद्रीलाल पिता सुखाजी, सुधाबाई पिता बद्रीलाल, गीताबाई पत्नी बद्रीलाल, बाबुबाई पिता बद्रीलाल के विरूद्ध, धारा 323 भादवि में 01 माह का कारावास व 200 रुपयें एवं धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते जावरा जिला रतलाम द्वारा की गई।
Leave a Reply