पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा केंद्र सरकार ने की।

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नई दिल्ली: संसद में उठे अग्निवीर मुद्दे के बाद यह मसला लगातार चर्चा में बना हुआ है. इसी बीच अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी पद अर्धसैनिक बलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. CISF ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस फैसले के आधार पर CISF जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू करेगी. वहीं, इस मामले को लेकर BSF के डीजी नितिन अग्रवाल ने कहा कि, ‘हम सैनिक तैयार कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.’ इससे सभी बलों को फायदा होगा. पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा.

CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का बड़ा कदम उठाया है. इसको लेकर सीआईएसएफ ने भी सारे इंतजाम कर लिए हैं. कांस्टेबलों की 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी, साथ ही, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी. बता दें कि, केंद्र सरकार ने साल 2022 में ही इस बाबत ऐलान कर दिया था. उस दौरान भी जब ‘अग्निवीर योजना’ का विरोध बढ़ा था तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अर्ध सैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी. इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया था. इनके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही थी ।

सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी. ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है. सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर. इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है. सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें ।

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