New Criminal Laws : नए कानून के पहले दिन प्रदेश में 75 एफआईआर… 45 मिनट में 3 साल की सजा उम्रकैद में बदली

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देशभर में सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामक 3 नए कानून लागू हो गए। रात 12 बजे नया कानून लागू होने के बाद 45 मिनट में ही गंभीर अपराध की धाराओं में सजा का प्रावधान बदल गया।

अब तक संगठित अपराध परिभाषित नहीं था, अब सख्ती

1. संगठित अपराध

न्यू मल्टी आंबेडकर नगर, कमला नगर निवासी 45 वर्षीय चंद्रप्रकाश पाटिल की शिकायत पर अज्जू शूटर गैंग के दो सदस्यों सागर सिरसाट और अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गैंग ने डराकर 1 लाख रु. मांगे थे। पहले कितनी सजा पहले आईपीसी की धारा 506 और 384 में केस दर्ज होता। उसमें तीन वर्ष सजा-जुर्माना होता। अब बीएनएस की नई धारा 296, 351 (3), 308 (5) और 111 के तहत एफआईआर दर्ज। इसमें कम से कम 5 वर्ष कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास, किसी की मृत्यु होने पर मृत्युदंड, जुर्माना कम से कम पांच लाख रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए का प्रावधान है।

2. गाली-गलौच का केस : हनुमानगंज

थाने में रात 12:16 मिनट पर ईसराणी मार्केट निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान की शिकायत पर गाली-गलौज का केस दर्ज। पहले क्या होता आईपीसी की धारा 294 में तीन माह सजा और जुर्माने का प्रावधान। अब : बीएनएस की धारा 296 में केस दर्ज, इसमें तीन माह सजा व एक हजार रुपए जुर्माना।

3. शांतिभंग

तलैया पुलिस ने इतवारा निवासी फरहान कमाल और रियाज के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने व शांति भंग का केस दर्ज किया है। पहले : आईपीसी की धारा 160 में एक माह सजा व 100 जुर्माना होता। अब : बीएनएस की धारा 194(2) में तीन माह सजा-एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान। वही नया कानून लागू होने के बाद रात 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रदेश में 75 केस दर्ज हुए। टॉप 10 एफआईआर में भोपाल की 7 एफआईआर शामिल हैं।

 

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