रतलाम, जिले के कालूखेड़ा थानांतर्गत मावता पेट्रोल पंप संचालक के साथ अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट किये जाने की कहानी झूठी निकली है। पुलिस ने कथित लूट की वारदात होने के बारह घंटो के भीतर मामले का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पेट्रोल पंप संचालक निलेश पिता किशनलाल राठौर निवासी रणायरा के विरुद्ध पुलिस ने अमानत में खयानत,धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार मावता पेट्रोल पम्प के संचालक निलेश पिता किशनलाल राठौर निवासी रणायरा ने दिनांक 03 जून को अपने साथ मावता पेट्रोल पम्प के 10 लाख 56 हजार रूपये दो मोटर सायकलो पर सवार चार अज्ञात नकाबपोशो के द्वारा लुट करने के सम्बध मे थाना कालुखेडा पर आवेदन पत्र पेश किया था । आवेदन की प्रारम्भिक जांच में ही आवेदन असत्य होना पाया गया। दूसरी ओर पेट्रोल पम्प के सह संचालक दिनेश डिया ने अपने सह संचालक निलेश राठौर पर पेट्रोल पम्प की राशी का गबन करने व धोखाधडी कर झुठी कहानी रचने के सम्बध मे आवेदन पत्र पेश किया । दोनों आवेदनों के अवलोकन व निलेश राठौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच में प्राप्त साक्ष्यो से उत्पन्न संदेह के आधार पर मामला अपराध धारा 409,420,424,203,120बी भादवि का पाया जाने से थाना कालुखेडा पर अपराध क्रमांक 87/24 पंजीबद्ध किया गया ।
उल्लेखनीय है कि मावता पेट्रोल पम्प सह संचालक निलेश राठौर द्वारा 03 जून को दिये गये 10 लाख 56 हजार रूपये की लूट सम्बधी आवेदन पत्र की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा (भा.पु.से.) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश आर्मो के नेतृत्व मे थाना प्रभारी कालुखेडा संतोष चौरसिया के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया।जिसमे घटना स्थल पर प्राप्त साक्ष्य व निलेश द्वारा बताई गई घटना मे काफी भिन्नता होकर संदेह उत्पन्न हुआ।
दूसरी ओर सायबर सेल की टीम द्वारा तकनीक साक्ष्यों के का अवलोकन किया गया, घटना स्थल से लगे हुये मार्गो एवं गांवो के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, पेट्रोल पम्प पर कार्यरत कर्मचारी व ग्रामीण जनो से पुछताछ पर निलेश राठौर पर करीबन 4 – 5 लाख रूपये का कर्जा होना व पम्प पर कुल 08 लाख 17 हजार रूपये की राशि होना ज्ञात हुआ । जबकि निलेश द्वारा 10 लाख 56 हजार रूपये की राशि लुट होना बताया जा रहा था जो कि असत्य था ।
इसी सम्बध मे पेट्रोल पम्प के संचालक दिनेश डिया द्वारा अपने सह संचालक निलेश राठौर पर शंका जाहिर करते हुये अपने पेट्रोल पम्प पर 08 लाख 17 हजार रूपये की राशि के गबन करने के सम्बध मे आवेदन पेश किया गया । जिससे निलेश द्वारा पुलिस के समक्ष पेश किये गये लुट सम्बधी घटना के आवेदन की असत्यता को बल मिला । जिस पर अपराध क्रमांक 87/24 धारा 409,420,424,203,120बी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । विवेचना के दौरान आरोपी निलेश राठौर को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर सुझबुझ व हिकमतअमली से पुछताछ की गई जिसमे आरोपी द्वारा अपने अन्य चार साथियो चिमन पिता बंशीलाल पाटीदार निवासी ग्राम मावता, आजाद पिता मोहम्मद शाह निवासी ग्राम मावता, आबिद शाह उर्फ गोलु पिता सुल्तान शाह निवासी मावता, कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पिता भंवरलाल कुमावत निवासी ग्राम बेहपुर के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर लूट की झुठी सुचना देकर पेट्रोल पम्प की राशि गबन करने व अपने साथी कान्हा के घर पर छुपाना बताया। पुलिस ने सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गबन की राशि 08 लाख 17 हजार रूपये व घटना मे प्रयुक्त दो मोटर सायकले जप्त की गई ।
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