सरकार ने भी सार्वजनिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है।अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी कामगार के वेतन से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी
Employees Paid Holiday : सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों और श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है।लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कर्मचारियों-श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, ताकी वे अपने मतदाधिकार का उपयोग कर सकें। कोई भी इकाई ना तो कर्मियों श्रमिकों को मतदान करने जाने के लिए रोक सकेगी और न ही वेतन काट सकेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश और बिहार सरकार ने आदेश भी जारी किए है।
मध्य प्रदेश में श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, श्रम विभाग ने दिए निर्देश
दरअसल, चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक, इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों (19 अप्रैल ,26 अप्रैल,7 मई और 13 मई ) में चुनाव होंगे, ऐसे में श्रमिकों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके तहत कोई भी इकाई श्रमिकों को न तो मतदान करने जाने के लिए रोक सकेगी और न ही वेतन काट सकेगी। इसके लिए श्रम विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह प्रविधान उन श्रमिकों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से कोई खतरा हो।
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