रतलाम 19 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प किसी भी उपभोक्ता को कांच बोतल अथवा प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का फ्लेक्स, पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर सहज दृश्य स्थल पर लगाएं। यदि किसी पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या पम्प की जांच के समय पम्प संचालक कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पेट्रोल पम्प संचालक प्लास्टिक, कांच बोतल अथवा केन में पेट्रोल प्रदाय नहीं करेंगे।
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